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Wednesday, 9 October, 2024
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मंदिरों में समिति नियुक्त करने का विषय : शीर्ष न्यायालय सुनवाई को तैयार

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नयी दिल्ली, 20 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय तमिलनाडु के सभी हिंदू मंदिरों में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यासी समिति नियुक्त करने के अनुरोध वाली अर्जी को खारिज करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करने पर सहमत हो गया है।

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी की पीठ ने तमिलनाडु राज्य और अन्य को नोटिस जारी कर पिछले साल नौ दिसंबर के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर जवाब मांगा है।

पीठ ने 16 मार्च के अपने आदेश में कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए।’’

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हिंद धर्म परिषद की एक अर्जी पर अपना आदेश जारी किया था। अर्जी के जरिए राज्य एवं हिंदू धार्मिक एवं धमार्थ दान विभाग को तमिलनाडु के सभी हिंदू मंदिरों में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अरंगवलार समिति (न्यासी समिति) नियुक्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष न्यायालय में दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उच्च न्यायालय यह समझ पाने में नाकाम रहा कि पिछले कुछ वर्षों से हिंदू मंदिरों में अरंगवलार नियुक्त नहीं किया गया है और कई मंदिरों को जीर्णोद्धार नहीं हो सका है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता सी. आर. जय सुकिन ने शीर्ष न्यायालय में कहा कि कई मंदिरों का रखरखाव नहीं हो रहा है और खासतौर पर कुछ प्राचीन मंदिर नष्ट हो गये।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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