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Monday, 30 September, 2024
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कक्षाओं में हिजाब पर रोक : उच्चतम न्यायालय में नयी याचिका दायर

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नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में एक नयी याचिका दायर की गई।

यह याचिका सजीदा बेगम ने दायर की है, जिन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष हिजाब मामले से संबंधित कार्यवाही में भी खुद को एक पक्ष के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया था।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा था कि इस मुद्दे पर अन्य याचिकाओं को होली की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

एक विद्यार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने जब 16 मार्च को मामले को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने के लिए याचिका का उल्लेख किया था, तो प्रधान न्यायाधीश एन. वी़ रमण ने कहा था, ‘अन्य लोगों ने भी उल्लेख किया है, देखते हैं … हम छुट्टी के बाद (याचिकाओं को) सूचीबद्ध करेंगे। हमें समय दें।’

बेगम ने अपने वकील तलहा अब्दुल रहमान और अन्य के जरिए दायर अपनी नयी अपील में कहा है कि किशोर लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए खुद को गरिमामय तरीके से ढंक लेती हैं, जिससे ‘लोक व्यवस्था’ को कोई खतरा नहीं है।

इससे पहले, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक मुस्लिम विद्यार्थी सहित कई अन्य ने उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और उसने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मुस्लिम छात्राओं की याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

उच्च न्यायालय ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी स्थित ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं खारिज कर दी थीं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि स्कूल की पोशाक का नियम एक तर्कसंगत पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है, जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकतीं।

भाषा अविनाश दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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