नयी दिल्ली, 14 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को एनसीएलटी के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उसने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को कार्तिक अलॉयज के संयंत्र को बिजली आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया गया था।
कार्तिक अलॉयज दिवालिया समाधान प्रक्रिया का सामना कर रही है।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने डीवीसी को बिजली आपूर्ति बहाली का आदेश देकर ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत ‘‘अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक नहीं’’ आदेश नहीं दिया है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय एनसीएलएटी पीठ ने कहा कि जैसा कि आईबीसी में कहा गया है कि सीआईआरपी अवधि में बिजली बकाया का भुगतान कॉरपोरेट देनदार द्वारा किया जाएगा, जबकि सीआईआरपी के बाद बकाया का भुगतान अंतिम रूप से स्वीकृत समाधान योजना के तहत किया जाएगा।
एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने आठ दिसंबर, 2020 को डीवीसी को कार्तिक अलॉयज की दुर्गापुर इकाई को बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया था।
भाषा पाण्डेय अजय
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