नयी दिल्ली, 14 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को खुद को अलग कर लिया। निचली अदालत ने इस मामले में ईडी को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को दस्तावेज प्रदान करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने कहा, ”मैं इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर रहा हूं। मैं इसे स्थानांतरित कर रहा हूं।”
न्यायाधीश ने कहा कि याचिका को 16 मार्च को किसी और पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
ईडी ने अधिवक्ता अमित महाजन के माध्यम से निचली अदालत के 25 जनवरी 2020 के आदेश के चुनौती दी थी। इस आदेश में एजेंसी को मामले में और ज्यादा देरी किये बिना सभी अपुष्ट दस्तावेजों की सूची की छाया प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
निचली अदालत से चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के दो आवेदनों पर यह आदेश पारित किया गया था। आवेदनों में ईडी से गैर-विश्वसनीय दस्तावेजों का निरीक्षण कराने की अपील की गई थी।
भाषा जोहेब प्रशांत
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