नयी दिल्ली, 14 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें ड्यूटी के दौरान बलों के मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक सलाहकारों का एक कैडर गठित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने हालांकि याचिकाकर्ताओं महाबीर सिंह और उन्नीकृष्णन थिरूली को इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को एक अभ्यावेदन देने की अनुमति दी।
सीएपीएफ के दो पूर्व सदस्यों द्वारा दायर जनहित याचिका में सरकार को बलों में कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए समय-समय पर निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी. यू सिंह ने सुरक्षा बलों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं का हवाला दिया और परामर्श की आवश्यकता पर बल दिया।
पीठ ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के समक्ष दायर अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के बारे में पूछा और कहा, “हम आपको अनुमति देंगे। आइए अधिकारियों को एक मौका दें।’’
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देवेंद्र अनूप
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