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Monday, 30 September, 2024
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न्यायालय का दवा ‘आर्सेनिकम एल्बम 30’ के उपयोग के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस

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नयी दिल्ली, 14 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर केंद्र एवं अन्य से जवाब मांगा, जिसमें ”रोग प्रतिरोध क्षमता” बढ़ाने के वास्ते होम्योपैथिक दवा ‘आर्सेनिकम एल्बम 30’ का उपयोग, विशेषकर बच्चों और 65 साल से ऊपर की आयु वाले लोगों, नहीं करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने याचिका पर केंद्र एवं अन्य को नोटिस जारी किया। इन्हें आठ सप्ताह में नोटिस का जवाब देना है।

याचिका में कोविड-19 से बचाव के लिए इस होम्योपैथिक दवा के उपयोग को लेकर संबंधित विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, परामर्शों और तथ्य पत्रक को रद्द करने का अनुरोध किया गया है और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का संरक्षण) का उल्लंघन करार दिया गया है।

एक डॉक्टर समेत चार लोगों द्वारा याचिका में दावा किया गया है कि आयुष मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श और दिशा-निर्देशों में इस दवा के संबंध में भारत में किए गए नैदानिक परीक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

भाषा शफीक अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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