scorecardresearch
Monday, 7 October, 2024
होमदेशमथुरा विवाद को लेकर खारिज याचिका बहाल

मथुरा विवाद को लेकर खारिज याचिका बहाल

Text Size:

प्रयागराज, 13 मार्च (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर कथित तौर पर निर्मित शाही ईदगाह को हटाने की मांग वाली याचिका बहाल कर दी है। इस याचिका की बहाली का आदेश 17 फरवरी 2022 को पारित किया गया।

मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने इस आधार पर यह याचिका बहाल की कि इसे बहाल करने का आवेदन बिना किसी देरी के दाखिल किया गया था।

मुख्य याचिका 19 जनवरी 2021 को दायर की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता के हाजिर नहीं होने की वजह से इसे खारिज कर दिया गया था। हालांकि, याचिका बहाल करने का आवेदन इसके तुरंत बाद दाखिल कर दिया गया था।

अदालत ने कहा, “उस आवेदन में बताए गए कारण के मद्देनजर याचिका बहाल की जाती है और 19 जनवरी 2021 को मुख्य याचिका को खारिज करने का आदेश वापस लिया जाता है। इस याचिका पर सुनवाई 25 जुलाई 2022 को की जाएगी।”

भाषा राजेंद्र पारुल

पारुल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments