नयी दिल्ली, नौ मार्च (भाषा) आयकर विभाग ने जांच के दायरे में आने वाले करदाताओं से 31 मार्च, 2022 तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है।
विभाग ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, ‘‘जिन करदाताओं के मामले जांच के दायरे में हैं, उनके लिए विनम्र सन्देश….. नोटिस का जवाब 31 मार्च, 2022 तक दें। कृपया सूचना/विवरण मांगते हुए विभाग द्वारा जारी नोटिसों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करें। नोटिस का जवाब नहीं देने की सूरत में उपलब्ध सामग्री के आधार पर विवाद का निपटान किया जाएगा।’’
आयकर विभाग के अधिनियम की धारा 144 के तहत, कर अधिकारी कुल आय या नुकसान का आकलन कर सकते हैं और इसके आधार पर अपने निर्णय देते हुए करदाता की कर देयता को तय कर सकते हैं।
भाषा जतिन अजय
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