जयपुर, नौ मार्च (भाषा) राजस्थान सरकार ने बुधवार को सदन को सूचित किया कि 60 साल से ज्यादा आयु वाले और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कैदियों को रिहा करने का कोई कानून नहीं है।
कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि पिछले दो साल में कोरोना वायरस संक्रमण से कुल 13 कैदियों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि 60 साल से ज्यादा उम्र वाले गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कैदियों को सरकार हर साल विभिन्न राहत प्रदान करती है।
इससे पहले जूली ने प्रश्नकाल में विधायक प्रताप सिंह के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राज्य के कारागारों में निरुद्ध कैदियों में से कुल 443 कैदी मानसिक बीमारी व अन्य गंभीर असाध्य रोगों से पीड़ित हैं। राज्य के 30 कारागारों में बंद 290 कैदी मानसिक रोग से पीड़ित हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य के 6 केन्द्रीय, 19 जिला एवं 31 उप कारागारों में 31 जनवरी 2022 को क्षमता से अधिक कैदी/बंदी निरुद्ध थे।
भाषा पृथ्वी अर्पणा
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