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Tuesday, 24 December, 2024
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पंजाब में मतगणना केंद्रों पर लोगों के जमा होने पर लगी पाबंदी, जिलों में धारा 144 लगायी गयी

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चंडीगढ़,नौ मार्च (भाषा) पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए करूणा राजू ने कहा है कि बृहस्पतिवार को मतगणना के मद्देनजर सभी जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गयी है और मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी गयी है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतगणना के वास्ते सभी जरूरी इंतजाम किये गये हैं , विजयी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि बस दो व्यक्तियों के साथ प्रमाणपत्र लेने मतगणना केंद्र पर जा सकते हैं। उनका कहना था कि विजय जुलूस पर रोक लगा दी गयी है।

उन्होंने बुधवार को एक सरकारी बयान में कहा, ‘‘मतों की गिनती के मद्देनजर सभी जिलों में जिला चुनाव अधिकारी सह उपायुक्त द्वारा निषेधाज्ञा लगा दी गयी है तथा मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।’’

राजू ने कहा कि राज्य में 66 स्थानों पर बनाये गये 117 मतगणना केंद्रों पर सुबह आठ बजे मतों की गिनती शुरू होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 45 कंपनियां मतगणना केंद्रों पर तैनात की गयी हैं एवं करीब 7500 अधिकारियों को मतगणना प्रक्रिया में लगाया जाएगा।

राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे को ‘पैदल क्षेत्र’ घोषित किया गया है और किसी को भी उस क्षेत्र में वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उनके अनुसार अनधिकृत लेागों के प्रवेश को रोकने के लिए त्रिस्तरीय घेरा व्यवस्था की गयी है।

राजू ने कहा कि सरकार ने 10 मार्च को मतगणना के पूरा होने तक शुष्क दिवस घोषित किया है। दृश्य-श्रव्य रिकार्ड करने वाले मोबाइल फोन, टेबलेट और लैपटॉप जैसे उपकरणों को मतगणना केंद्रों पर लाने की मनाही होगी।

भाषा

राजकुमार उमा

उमा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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