जालना (महाराष्ट्र), पांच मार्च (भाषा) महाराष्ट्र में जालना के अंबाद की एक अदालत ने 19 वर्षीय व्यापारी की हत्या के मामले में तीन लोगों को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) सोमनाथ लड्डा ने बताया कि नाथसागर रामनाथ जाधव, अरुण कनिफनाथ मोरे और आकाश अशोक घोडे ने 27 अगस्त, 2017 को गोविंद गगरानी को एक सुनसान जगह पर बुलाया था और 10 लाख रुपये की मांग की थी।
उन्होंने बताया कि गगरानी की गुमशुदगी की जांच के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्होंने जबरन वसूली की उनकी मांग मानने से इनकार करने पर गगरानी को लोहे की छड़ और पत्थरों से पीट-पीटकर मार डाला था।
एसपीपी ने कहा कि चिकित्सा अधिकारी शेख इमरान और जांच अधिकारी डीके शेल्के सहित 10 गवाहों से पूछताछ की गई। लड्डा ने कहा कि तीनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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