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Monday, 7 October, 2024
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तमिलनाडु: अदालत ने हिंदू धार्मिक एवं धमार्थ धर्मादा विभाग को मायलापोर क्लब परिसर की सील हटाने को कहा

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चेन्नई, चार मार्च (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम पीठ ने शुक्रवार को हिंदू धार्मिक एवं धमार्थ धर्मादा विभाग को यहां स्थित मायलापोर क्लब के परिसर में लगी सील दो महीने के लिए हटाने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश एम.एन. भंडारी और न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती की पीठ ने क्लब की एक रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह अंतरिम निर्देश जारी किया।

अदालत ने विभाग को इस बीच किराये की बकाया राशि को पुनर्निधारित करने का भी निर्देश दिया। विषय की सुनवाई को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया।

मूल रूप से, सदी भर पुराना क्लब श्री करपागंबल-कपलेश्वरर मंदिर की जमीन पर स्थित है। क्लब ने किराये की संशोधित दर पर बकाये के साथ भुगतान करने की मांग करते हुए विभाग की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी थी। दिसंबर 2021 में जारी नोटिस के जरिये एक जुलाई 2016 को निर्धारित किराया मांगा गया था।

इस साल चार फरवरी को न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम की पीठ ने नोटिस को बरकरार रखा था और क्लब की रिट याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद,विभगा ने क्लब परिसर को सील कर दिया था।

भाषा सुभाष नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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