नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें उसने एक विद्यालय के वास्ते डेस्क, बेंच और आलमारी खरीदने के आर्डर को रद्द करने के गोंडिया नगर निगम के आदेश को खारिज कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय इस खरीद आदेश को अगले आदेश तक रद्द करने के कारणों को ‘बिल्कुल समझ नहीं पाया।’ उसने कहा कि संबंधित प्रशासन ने खरीद आर्डर रद्द करने का फैसला कोविड-19 महामारी के चलते लाये गये एक सरकारी प्रस्ताव के आलोक में किया और निगम के पास पर्याप्त कोष भी नहीं था।
न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने नगर निगम की अपील पर यह फैसला सुनाया। नगर निगम ने उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। नागपुर पीठ ने सफल निविदाकर्ता की याचिका मंजूर कर ली थी जिसने डेस्क, बेंच, आलमारी एवं मेजों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लिया था।
निविदाकर्ता ने अगले आदेश तक खरीद के आदेश को रद्द करने के निगम के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
भाषा राजकुमार अविनाश
अविनाश
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