पणजी, 24 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसकी अयोग्यता याचिकाओं पर बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के आदेश को वह चुनौती नहीं देगी, लेकिन दल-बदल रोधी कानून में संशोधन के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध करेगी।
एमजीपी विधायक सुदीन धवलीकर ने पार्टी के दो पूर्व विधायकों –मनोहर अजगांवकर और दीपक प्रभु पौसकर–के 2019 में भाजपा में शामिल हो जाने के बाद अयोग्यता याचिकाएं दायर की थी।
उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को धवलीकर और गोवा कांग्रेस समिति प्रमुख गिरीश चोडणकर की अयोग्यता याचिकाएं खारिज कर दी।
चोडणकर ने दिन में संवाददाताओं से कहा था कि वह उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे, जबकि धवलीकर ने कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगे।
धवलीकर ने कहा कि वह राष्ट्रपति को याचिका देकर अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध करेंगे।
भाषा सुभाष माधव
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