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Saturday, 16 November, 2024
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न्यायालय ने 10वीं, 12वीं कक्षाओं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने संबंधी याचिका खारिज की

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नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने इस साल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और कई अन्य बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की ‘ऑफलाइन’ बोर्ड परीक्षा रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाओं से ‘‘गलत उम्मीदें’’ बंधती हैं और हर जगह ‘‘भ्रम’’ फैलता है।

पीठ ने कहा, ‘‘इससे न केवल झूठी उम्मीदें बंधती हैं, बल्कि परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। छात्रों और अधिकारियों को अपना अपना काम करने दें। अधिकारियों को फैसला लेने दें। अगर फैसला गलत है, तो उसे चुनौती दें।’’

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि अधिकतर राज्यों के बोर्ड ने अब तक परीक्षा की तारीखों की घोषणा नहीं की है।

पीठ ने कहा कि जब भी परीक्षा ली जानी है, बोर्ड इसकी घोषणा करेंगे और इसमें क्या समस्या है?

सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोविड-19 महामारी के बीच शीर्ष अदालत द्वारा पिछले साल बोर्ड परीक्षा से जुड़े मामले में पारित किए गए आदेश का हवाला दिया।

इस पर, पीठ ने कहा कि पूर्व में जो हुआ था, वह वर्तमान में आदेश पारित करने का आधार नहीं हो सकता।

याचिका में सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्ड को अन्य माध्यमों से परीक्षा लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के लिए ‘ऑफलाइन’ (स्कूल परिसर में) माध्यम से बोर्ड परीक्षाएं कराने का प्रस्ताव दिया है।

सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 26 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला किया है।

भाषा शफीक अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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