कोच्चि (केरल), 23 फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) के तौर पर गोपीनाथ रवींद्रन की पुन: नियुक्ति बरकरार रखने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील बुधवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पीठ ने पिछले साल 15 दिसंबर को एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर विश्वविद्यालय की सीनेट और अकादमिक परिषद के एक-एक सदस्य की याचिका खारिज कर दी।
मामले में राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील वी मनु ने अपील खारिज होने की पुष्टि की। आदेश की प्रति अभी उपलब्ध नहीं हुई है।
पिछले साल 15 दिसंबर को उन्हीं याचिकाकर्ताओं की याचिका पर आदेश आया था जिसमें रवींद्रन को वीसी के तौर पर पुन: नियुक्त करने की 23 नवंबर 2021 की याचिका को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
याचिका को खारिज करते हुए एकल पीठ ने कहा था कि रवींद्रन को वीसी के तौर पर फिर से नियुक्त करने में किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है।
अदालत ने 15 दिसंबर 2021 के आदेश में कहा था कि पुन: नियुक्ति, नियुक्ति से अलग होती है और नियुक्ति के लिए अपनायी प्रक्रिया का पालन पुन: नियुक्ति के वक्त किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु होने तक ही वीसी का पद संभाल सकता है और रवींद्रन दूसरी बार नियुक्ति के वक्त 60 साल से अधिक वर्ष के थे। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा था कि वीसी के चार साल के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने पर उसके विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है और केवल नयी नियुक्ति ही की जा सकती है। एकल न्यायाधीश ने इन दलीलों को खारिज कर दिया था।
भाषा गोला शाहिद
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