श्रीनगर, 22 फरवरी (भाषा) जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हाल में श्रीनगर में एक युवती पर हुए तेजाब हमले के मामले में मंगलवार को एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों के खिलाफ दो अलग-अलग आरोपपत्र दाखिल किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
पुलिस ने दो आरोपियों -साजिद अल्ताफ राठेर और मोहम्मद सलीम- को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया और मामले में आरोपियों के खिलाफ 1,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत आठ मार्च से मामले की सुनवाई शुरू करेगी।
इसी तरह, दूसरा आरोपपत्र नाबालिग आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष दाखिल किया गया।
अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने अतिरिक्त आवेदन देकर अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नाबालिग के साथ वयस्क के तौर पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। नाबालिग आरोपी के खिलाफ संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई का अनुरोध किया गया है, जिसके तहत गंभीर अपराध के मामलों में आरोपी 16-18 आयुवर्ग के किशोरों के खिलाफ आईपीसी के तहत मुकदमा चले।
घटना के समय 17 वर्षीय आरोपी स्कूटी पर पीछे बैठा था, जब राठेर ने कथित तौर पर युवती के चेहरे पर तेजाब फेंका।
अधिकारियों ने कहा कि मामले में तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के मद्देनजर अपराध घटित होने के तीन सप्ताह के भीतर आरोपपत्र पेश कर दिए गए ताकि ऐसी ”बर्बर” वारदात करने वालों के इरादों को नाकाम किया जा सके।
श्रीनगर में एक फरवरी को कथित तौर पर राठेर ने नाबालिग के साथ मिलकर 24 वर्षीय युवती पर तेजाब फेंक दिया था। शादी का प्रस्ताव ठुकराने से गुस्सा होकर उसने वारदात को अंजाम दिया था। इस हमले की समाज के सभी वर्गों में कड़ी निंदा की गई।
श्रीनगर में शुरुआती उपचार के बाद पीड़िता को विशेष उपचार के लिए चेन्नई के एक आंखों के अस्पताल में भेजा गया था।
अधिकारियों ने बताया कि दो आरोपियों के अलावा नाबालिग के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और धारा 326-ए (तेजाब से हमला कर घायल करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश बलवाल ने कहा, ”हमने ठोस आरोपपत्र दाखिल किया है। हम अदालत से इस मामले में रोजाना सुनवाई करने को लेकर अनुरोध करेंगे। अगर रोजाना सुनवाई संभव नहीं होती, तो हम माननीय अदालत से मामले की तेजी से सुनवाई का अनुरोध करेंगे।”
पीड़िता के परिवार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील मीर नवीद गुल ने कहा, ” मुझे खुशी है कि आरोपपत्र पेश किया गया है। मैं पीड़िता के लिए जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा।”
भाषा शफीक नरेश
नरेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.