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Monday, 18 November, 2024
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अदालत ने भाजपा नेता की याचिका पर सुनवाई के लिए दो लाख रुपये जमा करने को कहा

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मुंबई, 21 फरवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मीडिया प्रकोष्ठ प्रमुख विश्वास पाठक को उनकी एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के लिए अदालत के पास दो लाख रुपये जमा करने का सोमवार को निर्देश दिया। यह रकम उन्हें अपने दावे की सत्यता को लेकर जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी।

दरअसल, पीआईएल में पाठक ने राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत पर कोविड-19 महामारी के कारण लागू किये गये लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पर चार्टर्ड उड़ानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

पाठक ने पिछले साल अप्रैल में दायर अपनी याचिका के जरिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और तीन अन्य सरकारी बिजली कंपनियों को कैबिनेट मंत्री राउत की चार्टर्ड उड़ानों पर कथित तौर पर खर्च हुई राशि वसूलने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है।

सोमवार को राउत के अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय से कहा कि पाठक की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

इसपर, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने पाठक को अपने दावे की सत्यता को लेकर दो लाख रुपये जमानत राशि के तौर पर जमा करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘यदि रकम 10 दिनों की अवधि के अंदर जमा कर दी गई तो याचिका को उसके दो हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। यदि राशि जमा नहीं की गई तो याचिका खारिज मानी जाएगी। ’’

भाषा

सुभाष नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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