नयी दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार को एक महीने के अंदर लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि राजनीतिक दल ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद अस्तित्व में आया था लेकिन दिसंबर 2020 से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है।
याची ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार रिश्वतखोरी, काला धन, बेनामी संपत्ति, कर चोरी, मुनाफाखोरी समेत अन्य आर्थिक अपराध को खत्म करने के लिए कदम नहीं उठा रही है लिहाज़ा मौलिक अधिकारों के संरक्षक के नाते अदालत को लोकायुक्त की नियुक्त के मामले में दखल देना पड़ेगा।
याचिका में कहा गया है, “ न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल के दिल्ली लोकायुक्त के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद से सरकार ने आज तक इस पद पर नियुक्ति के लिए कुछ नहीं किया और भ्रष्टाचार से संबंधित सैकड़ों शिकायतें कार्यालय में लंबित हैं।”
याचिका में कहा गया है, “ ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद आप का गठन किया गया था लेकिन वही पार्टी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रही है जो कई मोर्चों पर राज्य के खराब प्रदर्शन की पुष्टि करता है।
याचिका में कहा गया है कि आप ने 2015 और 2020 के चुनावी घोषणा पत्र में कड़ा और प्रभावी जन लोकपाल विधेयक लाने का वादा किया था, लेकिन कानून बनाने के बजाय, यह 1995 के अधिनियम के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति भी नहीं कर रही है और विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित सैकड़ों गंभीर शिकायतें लोकायुक्त कार्यालय में लंबित हैं।
मामले पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है।
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नोमान नरेश
नरेश
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