लातूर, 18 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र के लातूर जिले की एक अदालत ने वर्ष 2018 में पांच सौ रुपये को लेकर हुए विवाद में 35 वर्षीय एक व्यक्ति की निर्ममता से की गई हत्या का दोषी पाए जाने पर आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए वी गुजराती ने बृहस्पतिवार को एक महिला समेत आठ आरोपियों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और अन्य प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामले के विवरण के अनुसार, मृतक शादउल शेख शहर के अंजलिनगर का निवासी था और खाने का ठेला लगाता था। उसका आरोपियों के साथ पुराना विवाद था।
विवरण में बताया गया कि 14 अप्रैल 2018 को आरोपी व्यक्ति के पास पहुंचे और उससे पांच सौ रुपये की मांग की जो उसने देने से मना कर दिया। आरोपियों ने 16 अप्रैल को व्यक्ति को कॉल किया और उनमें से एक के घर आने को कहा। इसके बाद उन्होंने व्यक्ति की नाक, मुंह और गुप्तांगों पर मिर्च पाउडर डाला और लोहे की रॉड से निर्ममता से पीटा।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने शराब पी रखी थी और महिला आरोपी ने मोबाइल फोन पर इस घटना का वीडियो बनाया। पुलिस ने कहा कि पीड़ित की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग आए और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत अस्वथा में लाया गया घोषित कर दिया।
भाषा यश नरेश
नरेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.