मुंबई, 16 फरवरी (भाषा) विशेष पीएमएलए अदालत ने बुधवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, कारोबारी गौतम थापर और सात अन्य को दिल्ली के एक महत्वपूर्ण स्थान पर मौजूद संपत्ति की बिक्री से जुड़े मामले में जमानत दे दी।
हालांकि, कपूर और थापर इसके बावजूद जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि वे कुछ और मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
अदालत ने बुधवार का जिस मामले में जमानत दी वह दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग पर मौजूद संपत्ति को राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर के स्वामित्व वाली कंपनी को बेचने से जुड़ा है और इस संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल अलग से एक मामला दर्ज किया था।
बाद में प्रवर्तन निदेशालाय (ईडी) ने राणा कपूर, बिंदु कपूर, गौतम थापर और सात अन्य के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन का मामला दर्ज किया।
ईडी द्वारा पिछले साल दिसंबर में दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए विशेष धनशोधन निषेध अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने आरोपियों को समन किया जिसके आधार पर वे बुधवार को अदालत के समक्ष पेश हुए।
विशेष अदालत के न्यायाधी एम जी देशपांडे की अदालत में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद आरोपियों ने जमानत का अनुरोध किया।
अधिवक्ता विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल के जरिये दाखिल जमानत अर्जी में कहा गया कि कपूर को कभी इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया, ईडी उनका बयान भी दर्ज कर चुकी है और अदालत द्वारा जमानत के लिए रखी जाने वाली शर्तों को मानने को तैयार हैं। इसके बाद न्यायाधीश ने राणा कपूर, बिंदु कपूर, गौतम थापर और मामले के सात अन्य आरोपियों को जमानत दे दी।
भाषा धीरज आशीष
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