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Saturday, 4 January, 2025
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केरल उच्च न्यायलय ने पम्बा में रामकथा आयोजित करने के लिए दिल्ली के न्यास को दी गई अनुमति रद्द की

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कोच्चि, 16 फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) द्वारा पथानमथिट्टा जिले के पम्बा-त्रिवेणी मनालप्पुरम इलाके में नौ दिवसीय रामकथा का आयोजन करने के लिए दिल्ली के एक न्यास को दी गई इजाज़त बुधवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति अनिल नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पी जी अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि इस स्थल का इस्तेमाल दर्शन या तीर्थ के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए किया जाना चाहिए, लिहाज़ा, वहां सिर्फ न्यास के समर्थकों के लिए किसी कार्यक्रम की इजाज़त नहीं दी जा सकती है।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली के नंदकिशोर बजोरिया चेरिटेबल ट्रस्ट को यह भी निर्देश दिया कि वह वहां से तंबू और बाड़ जैसे सभी अस्थायी ढांचे हटा ले।

न्यास ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के मद्देनजर प्रस्तावित कार्यक्रम सिर्फ उसके सदस्यों के लिए आयोजित किया जाना था।

भाषा नोमान सिम्मी

सिम्मी

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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