नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाला से जुड़े धन शोधन के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी की एक याचिका पर आदेश शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने कहा कि वह उस याचिका पर आदेश जारी करेंगे, जिसके जरिए याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत और निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। दरअसल, निचली अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया था और शारीरिक रूप से उन्हें उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था।
न्यायाधीश ने चार फरवरी को अभिषेक और रुजिरा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका मामले के सिलसिले में पेशी के लिए उन्हें जारी ईडी के समन के खिलाफ दायर की गई थी।
मौजूदा मामले में रुजिरा ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जरिए दलील दी है कि उनके खिलाफ ईडी की शिकायत मनमाना, झूठा और कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है।
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सुभाष दिलीप
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