रायपुर, 10 फरवरी (भाषा) रायपुर में एक शरिया अदालत चलने और उसके द्वारा हाल में ‘तीन तलाक’ का आदेश पारित करने की वैधता को चुनौती देते हुए एक महिला ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता ने यहां एक महिला पुलिस थाने में अपने पति और ससुराल वालों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी और (महिलाओं के मुद्दे उठाने वाली संस्था) ‘वन स्टॉप सखी’ में उनकी कॉउंसलिंग विफल रही थी।
इसके बाद महिला के पति और ससुराल वालों के विरुद्ध पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी लेकिन महिला के पति ने ‘तीन तलाक’ के लिए अर्जी दी। महिला के वकील देवर्षि ठाकुर ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
महिला ने बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा कि पिछले महीने यहां ‘इदारा-ए-शरिया इस्लामी अदालत’ ने उसके विरुद्ध तीन तलाक का आदेश पारित किया और महिला को अपनी बात कहने का कोई अवसर नहीं दिया गया जो कि संविधान के तहत उसे मिले जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
उच्च न्यायालय में बाद में याचिका पर सुनवाई होगी। उच्चतम न्यायालय ‘तीन तलाक’ की प्रथा को असंवैधानिक बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगा चुका है।
भाषा यश मनीषा
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