(गुरदीप सिंह)
सिंगापुर, नौ फरवरी (भाषा) सिंगापुर में 25 वर्षीय भारतीय व्यक्ति को 2020 में अपनी घरेलू सहायिका की बुरी तरह पिटाई करने के आरोप में छह महीने कारावास की सजा सुनाई गई है।
पीड़िता म्यांमा की 27 वर्षीय मूल निवासी है। सूर्या कृष्णन को पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 8,500 सिंगापुरी डॉलर का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है।
‘चैनल न्यूज एशिया’ ने बताया कि सूर्या ने अपनी घरेलू सहायिका को जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप स्वीकार किया है।
अदालत को सुनवाई के दौरान बताया गया कि पीड़िता को सूर्या की बहन ने यहां होउगैंग हाउसिंग स्टेट के एक फ्लैट में काम पर रखा था, जहां सूर्या अपनी बहन, माता-पिता और पीड़िता के साथ रहता था।
सूर्या का परिवार 29 मई, 2020 को कृष्णन के पिता का जन्मदिन मना रहा था। इससे पहले सूर्या ने शराब पी। सूर्या ने शराब के नशे में पीड़िता के चेहरे पर तीन बार मुक्का मारा, जिससे उसके आंख के नीचे की हड्डी टूट गई और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।
‘चैनल न्यूज एशिया’ ने बताया कि न्यायाधीश ने सूर्या को छह महीने कारावास की सजा सुनाई और उसे पीड़िता को 8,500 सिंगापुरी डॉलर देने का आदेश दिया। यदि वह इसका भुगतान नहीं कर पाया, तो उसे एक महीने और कारावास की सजा भुगतनी होगी।
भाषा सिम्मी सुरभि
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