नयी दिल्ली, चार फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने छह फरवरी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए बीसीआई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने इस संबंध में दो अधिवक्ताओं की याचिका खारिज कर दी। याचिका के जरिए विभिन्न राज्य बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की भी मांग की गई थी।
पीठ ने कहा, ‘‘हम बीसीआई के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा 14 जनवरी 2022 को जारी चुनाव अधिसूचना को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर विचार करने को इच्छुक नहीं हैं। रिट याचिका खारिज की जाती है।’’
न्यायालय ने अधिवक्ता पूजा गुप्ता और जूली जॉर्ज की याचिका पर कहा, ‘‘हालांकि, याचिकाकर्ता बीसीआई से संपर्क करने और अपनी शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिवेदन देने को स्वतंत्र हैं।’’
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