चेन्नई, तीन फरवरी (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर की संपत्ति हड़पने के लिए अतिक्रमणकारियों से सांठगांठ करने को लेकर बृहस्पतिवार को तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धमार्थ धर्मादा (एचआर एंड सीई) के शीर्ष अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारियों को फटकार लगाई।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति पी डी आदिकेसवालु की प्रथम पीठ ने कहा कि उनसे (अधिकारियों से) महज वातानुकूलित कमरों में बैठे मंदिरों की संपत्ति अतिक्रमणकारियों द्वारा लूटे जाते देखने की उम्मीद नहीं की जाती है। उनके खिलाफ वेतन में कटौती और अन्य दंडनीय कार्रवाई जैसे गंभीर कदम उठाये जाने की जरूरत है।
पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि शहर में त्रिशूलानथर मंदिर की संपत्ति का बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया जा रहा है।
पीठ इस मामले में अब 14 फरवरी को आगे सुनवाई करेगी।
भाषा सुभाष अनूप
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