scorecardresearch
Sunday, 17 November, 2024
होमदेशमहाराष्ट्र: रायगढ़ में नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के दोषी को 20 साल की सजा

महाराष्ट्र: रायगढ़ में नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के दोषी को 20 साल की सजा

Text Size:

अलीबाग, तीन फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक अदालत ने 12 वर्षीय एक बच्ची को अपहरण करने और उसका बलात्कार करने का दोषी पाते हुए एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष जिला न्यायाधीश शाहिदा शेख ने परेश संजय माटे को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 354 (हमला) और अन्य प्रावधानों तथा ‘यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा’ (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दोषी पाया। आदेश 28 जनवरी को पारित किया गया था जिसकी प्रति बृहस्पतिवार को मुहैया कराई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग लड़की को तीन मार्च 2021 की रात अगवा किया और उसे आप्टा गांव ले गया जहां उसका बलात्कार किया।

पीड़िता के पिता ने पेन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आदेश पारित करने से पहले आठ चश्मदीदों की गवाही दर्ज की थी।

भाषा यश अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments