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Saturday, 16 November, 2024
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केरल उच्च न्यायालय ने पूछा, टीडीबी सतर्कता अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि सीमित क्यों की गई

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कोच्चि (केरल), तीन फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) की सतर्कता शाखा में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि सीमित करने पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। अदालत ने कहा कि सतर्कता अधिकारियों के बिना किसी व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पीजी अजितकुमार की पीठ ने कहा कि सतर्कता शाखा के तीन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि को 20 जनवरी 2022 तक सीमित करने का ‘‘कोई औचित्य नहीं’’ था जबकि पिछले साल सितंबर में राज्य के पुलिस प्रमुख ने उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाने की सिफारिश की थी।

वर्तमान में सतर्कता शाखा एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) और सब-इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी के साथ काम कर रही है।

अदालत ने कहा, ‘‘अगर राज्य या बोर्ड को लगता है कि वे बिना किसी सतर्कता अधिकारी के किसी व्यवस्था को चला सकते हैं, तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।’’

अदालत ने राज्य सरकार और टीडीबी को शुक्रवार को यह सूचित करने का निर्देश दिया कि उसे तीन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि के खत्म होने के बारे में सूचित क्यों नहीं किया गया और उनका कार्यकाल 20 जनवरी तक सीमित क्यों रखा गया, खासकर जब सतर्कता शाखा ने बोर्ड में चोरी और हेराफेरी की घटनओं सहित विभिन्न अनियमितताओं का पता लगाया है।

पीठ ने कहा कि उन्होंने हाल में एक अन्य मामले में सीवीओ का कार्यकाल 31 मार्च तक बढ़ा दिया था और उस समय भी न तो राज्य और न ही टीडीबी ने अदालत को सूचित किया था कि सतर्कता शाखा में कई अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो रही थी। पीठ ने कहा, ‘‘ऐसी परिस्थितियों में, हमें सरकार की ओर से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि को 20 जनवरी, 2022 तक सीमित करने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा हैं। अब सहायक अधिकारियों के बिना एक सीवीओ है।’’

सबरीमाला अतिथि गृह में रहने वाले गणमान्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए भोजन पर आए खर्च से संबंधित बिल के भुगतान में बोर्ड के कथित भ्रष्टाचार और सतर्कता शाखा को भंग करने के मुद्दों पर अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने ये टिप्पणी की और निर्देश दिया।

इन कथित घटनाओं को एक समाचार रिपोर्ट में उजागर किया था और इसी खबर के आधार पर अदालत ने कार्यवाही शुरू की तथा और विशेष आयुक्त, सबरीमाला से एक रिपोर्ट मांगी गई थी।

विशेष आयुक्त ने दो फरवरी की अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य के पुलिस प्रमुख ने सतर्कता शाखा में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे 20 जनवरी तक सीमित कर दिया और उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए बोर्ड से कोई अनुरोध नहीं किया गया। विशेष आयुक्त ने बृहस्पतिवार को अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट दी थी।

भाषा सुरभि अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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