कोच्चि, दो फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ के प्रसारण पर केंद्र की पाबंदी के क्रियान्वयन पर रोक लगाने वाले अपने अंतरिम आदेश को बुधवार को सात फरवरी तक बढ़ा दिया।
उच्च न्यायालय की पीठ ने अंतरिम आदेश का विस्तार करते हुए समाचार चैनल को सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के संबंध में गृह मंत्रालय की फाइल भी मंगवाईं है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि गृह मंत्रालय ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर ‘मीडिया वन’ को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
केंद्र के इस बयान के बाद न्यायमूर्ति एन नागरेश की पीठ ने रिकॉर्ड पर फाइल पेश करने का निर्देश दिया।
दूसरी ओर, चैनल ने दलील दी कि गृह मंत्रालय की मंजूरी नवीनीकरण के समय नहीं बल्कि नयी अनुमति या लाइसेंस के लिए आवश्यक है। ‘मीडिया वन’ को संचालित करने वाली कंपनी मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ने अदालत को बताया कि इसलिए, चैनल के प्रसारण को रोकने के लिए केंद्र द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अवैध है।
सुनवाई के दौरान, जब अदालत ने पूछा कि गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के क्या कारण हैं तो केंद्र ने कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के संबंध में मीडिया समूह को इसका खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है।
केंद्र ने यह भी तर्क दिया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आवश्यक दिशा-निर्देशों में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का पालन किया और आगे कहा कि चैनल के प्रसारण की अनुमति 29 सितंबर 2021 को समाप्त हो गई थी। ‘मीडिया वन’ के वकीलों ने पेगासस मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कहकर अनुमति से इनकार नहीं किया जा सकता है।
केंद्र ने 31 जनवरी को चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी और इसके कुछ ही घंटों के भीतर चैनल ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने आदेश को दो दिनों के लिए रोक दिया था। चैनल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि वह किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं है, जिसके लिए उसके संचालन पर इस तरह की रोक लगाना जरूरी है।
यह पहली बार नहीं है जब चैनल को अपने संचालन पर इस तरह की रोक का सामना करना पड़ा है। ‘मीडिया वन’ के साथ एक अन्य मलयालम समाचार चैनल ‘एशियानेट’ को 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के उनके कवरेज के कारण 48 घंटे के लिए प्रसारण से रोक दिया गया था।
भाषा आशीष अनूप
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