नयी दिल्ली, दो फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने गाय, बैल और भैंस के वध पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध संबंधी याचिका पर केंद्र से बुधवार को जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 15 मार्च को सूचीबद्ध किया।
याचिकाकर्ता बृषभान वर्मा ने दलील दी कि गायों के साथ ही बैलों और भैंसों को मारने पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये जानवर गोबर और मूत्र प्रदान करते रहते हैं जिसका उपयोग किसान खाद और उर्वरक के रूप में कर सकते हैं।
याचिका में सरकार को गाय, बैल और भैंस के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में दावा किया गया है कि मौजूदा गोहत्या प्रतिबंध नर और मादा जानवरों के बीच भेदभाव करता है।
भाषा
देवेंद्र अनूप
अनूप
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.