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Monday, 23 September, 2024
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कांग्रेस के दिवंगत नेता राजीव सातव को राज्यसभा के लिये अयोग्य ठहराने संबंधी याचिका खारिज

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नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक सरकारी कंपनी के साथ कथित रूप से अनुबंध करने के लिए राजीव सातव की राज्यसभा सदस्यता को अयोग्य घोषित करने के अनुरोध संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।

याचिका के लंबित रहने के दौरान कांग्रेस सांसद का 16 मई, 2021 को निधन हो गया था।

निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को सार्वजनिक किए गए छह जनवरी के आदेश में कहा गया है कि सातव (प्रतिवादी) को संसद सदस्य होने के लिए ‘‘अयोग्य नहीं ठहराया गया है।’’

यह आदेश निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2021 में इस मुद्दे पर दी गई राय पर आधारित है।

दो लोगों ने सितंबर 2020 में एक सरकारी कंपनी के साथ एक अनुबंध करने के लिए राज्यसभा सदस्य के रूप में सातव को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध करते हुए एक संयुक्त याचिका दायर की थी।

याचिका को अक्टूबर 2020 में निर्वाचन आयोग को उसकी राय के लिए भेजा गया था। सातव ने मार्च 2021 में निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना बचाव करते हुए अपनी दलीलों को पेश किया था।

इसके बाद निर्वाचन आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी (सातव) का सरकारी कंपनी के साथ ऐसा कोई अनुबंध नहीं है, जिससे उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9ए के तहत अयोग्य ठहराया जा सके।

भाषा देवेंद्र रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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