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Saturday, 21 September, 2024
होमदेशन्यायालय ने मादक पदार्थ मामले में मजीठिया की 23 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगायी

न्यायालय ने मादक पदार्थ मामले में मजीठिया की 23 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगायी

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नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पंजाब पुलिस को शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मादक पदार्थ के एक मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया ताकि वह राज्य में चुनाव प्रकिया में हिस्सा ले सकें।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने इसके साथ ही मजीठिया को 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव होने के बाद एक निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

पीठ ने निचली अदालत को भी मजीठिया के आत्मसमर्पण करने के बाद उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करने और जल्दी निर्णय करने का निर्देश दिया।

मजीठिया पर पिछले साल 20 दिसंबर को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को मजीठिया की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गयी।

भाषा गोला अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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