scorecardresearch
Sunday, 29 September, 2024
होमदेशदहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास

दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास

Text Size:

बालासोर, 29 जनवरी (भाषा) ओडिशा में बालासोर जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने का दोषी करार देते हुए शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश भगवान प्रधान ने दोषी जदुनाथ नायक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन के अनुसार, नायक ने बहनागा प्रखंड के मनाकहानी गांव में अपनी पत्नी सुकांति की जुलाई 2016 में कुदाल मारकर हत्या कर दी थी। महिला के भाई ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था।

सरकारी वकील प्रशांत मलिक ने कहा कि दंपती की शादी को 14 साल हो चुके थे और उनके दो बच्चे भी हैं।

भाषा रंजन नेत्रपाल

नेत्रपाल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments