बालासोर, 29 जनवरी (भाषा) ओडिशा में बालासोर जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने का दोषी करार देते हुए शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश भगवान प्रधान ने दोषी जदुनाथ नायक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार, नायक ने बहनागा प्रखंड के मनाकहानी गांव में अपनी पत्नी सुकांति की जुलाई 2016 में कुदाल मारकर हत्या कर दी थी। महिला के भाई ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था।
सरकारी वकील प्रशांत मलिक ने कहा कि दंपती की शादी को 14 साल हो चुके थे और उनके दो बच्चे भी हैं।
भाषा रंजन नेत्रपाल
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