नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) दिल्ली सरकार ने अपनी नयी आबकारी नीति के तहत मद्य निषेध दिवसों (ड्राई डे) की संख्या घटाकर सिर्फ तीन कर दी है, जो पिछले साल 21 दिन थी। दिल्ली सरकार के इस फैसले की विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की और भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस ने कहा कि इस कदम का मकसद शहर में शराब की बिक्री को बढ़ावा देना है।
हालांकि, मादक पेय उद्योग के एक शीर्ष निकाय ने दिल्ली सरकार के इस फैसले का स्वागत किया।
दिल्ली सरकार ने मद्य निषेध दिवसों की संख्या घटाकर सिर्फ तीन कर दी है, जो पिछले साल 21 दिन थी। यह जानकारी सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश से मिली। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें और ‘ओपियम’ की दुकानें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती (दो अक्टूबर) को बंद रहेंगी।
भाजपा पहले से ही नयी आबकारी नीति का विरोध कर रही थी और उसका आरोप है कि इससे आवासीय क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार लोगों, खासकर युवाओं में शराब को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने एक बयान में कहा कि भाजपा इस कदम का कड़ा विरोध करेगी और केजरीवाल सरकार को अपना फैसला वापस लेने के लिए ‘मजबूर’ करेगी।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने भी इस कदम की आलोचना की तथा कहा कि शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ‘बर्बाद’ कर दिया है और शराब की बिक्री को प्रोत्साहित करके सरकार अधिक राजस्व अर्जित करना चाहती है।
इस बीच, मादक पेय उद्योग के एक शीर्ष निकाय ने दिल्ली सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि ‘ विसंगति’ को दूर किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) के महानिदेशक विनोद गिरि ने इस कदम का स्वागत किया।
उन्होंने कहा, ‘यह वास्तव में बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के आधुनिक शहर के अनुरूप है। दिल्ली में इतनी अधिक संख्या में मद्य निषेध दिवसों का कोई मतलब नहीं था, खासकर जब पड़ोसी राज्यों में ऐसी कोई सीमा नहीं है।’’
आबकारी विभाग ने गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती को उन दिनों के रूप में सूचीबद्ध किया है जब शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने कहा, ‘‘दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2022 के दौरान आबकारी विभाग के सभी लाइसेंसधारियों और ओपियम की दुकानों द्वारा निम्नलिखित तिथियों को ‘ड्राई डे’ मनाया जाएगा।’’
आदेश में कहा गया है कि ‘ड्राई डे’ में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध एल-15 लाइसेंस वाले होटलों में लागू नहीं होगा।
भाषा अविनाश दिलीप
दिलीप
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