नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (एसईआईएए) को ‘रैंकिंग’ देने की नई प्रणाली पेश की है। इन प्राधिकरणों के पास विचार के बाद पर्यावरण मंजूरी देने का अधिकार है।
मंत्रालय ने कहा कि रैकिंग प्रणाली का मानदंड मंजूरी देने में लगने वाला समय होता है। इसे एसईआईएए की दक्षता, पारदर्शिता और कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है। हालांकि, इसके तहत प्राधिकरणों के नियामकीय रक्षोपाय में कोई कमी नहीं होगी।
यह पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों पर आधारित है।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रैंकिंग के मानदंड को पूरा नहीं करने पर किसी तरह के नकारात्मक अंक देने का प्रस्ताव नहीं है। एसईआईएए को रैंकिंग देने के सात मानदंड है। इनमें से एक पर्यावरण मंजूरी देने में लगने वाला औसत समय भी है।
ईआईए अधिसूचना में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) देने के लिए 105 दिन का समय तय किया गया है। इनमें से 60 दिन आकलन के लिए और 45 दिन नियामकीय प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि यह मानदंड एसईआईएए की दक्षता सुधारने के मकसद से पेश किया गया है।
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