सीबीआई और ईडी प्रमुखों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने का केंद्रीय अध्यादेश कार्यकारी शक्तियों का दुरुपयोग है. तीन साल के विस्तार का प्रावधान उन्हें असुरक्षित बनाए रखेगा और इसलिए, राजनीतिक आकाओं के प्रति वफादार. ये अध्यादेश एजेंसियों की विश्वसनीयता को और नुकसान पहुंचाएंगे. सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश का मजाक नहीं बनने देना चाहिए.