मुंबई: विशेष अदालत ने क्रूज पर से मादक पदार्थ जब्त होने के मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत देने से इनकार किया.
आर्यन खान और दो अन्य को ड्रग मामले में आज भी मुंबई सेशंस कोर्ट से जमानत नहीं दी. विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने आर्यन और उनके दो मित्रों- अरबाज मर्चेंट तथा फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया.
Drugs on cruise ship case | Mumbai’s Special NDPS Court rejects bail applications of Aryan Khan, Arbaaz Merchant and Munmun Dhamecha pic.twitter.com/Zww2mANkUB
— ANI (@ANI) October 20, 2021
तीनों इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन और मर्चेंट मुंबई में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं तथा धमेचा यहां बायकुला महिला कारागार में बंद है.
एनसीबी अब तक अदालत में आर्यन खान की ज़मानत का विरोध करती आई है. बेल पर कोर्ट में बीती सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कहा था कि इस मामले में अब तक के मिले सबूत ज़ाहिर करते हैं कि आर्यन खान पिछले कुछ साल से रेग्युलर्ली ड्रग्स ले रहे हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये भी कहा था कि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला लेकिन चैट से उनके इंटरनैशल ड्रग रैकेट से कनेक्शन होने की बात सामने आ रही है.
3 अक्टूबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई तट से दूर एक लग्जरी क्रूज़ पर ‘रेव पार्टी’ के दौरान कोकेन और एमडीएमए ड्रग्स रखने और सेवन करने के आरोप में बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है.
आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी), 20(बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
एनसीबी मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.
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