नई दिल्ली: रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और चार अन्य आरोपियों को 19 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई.
अदालत ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए और बाकी आरोपियों पर 50-50 हज़ार रुपए का ज़ुर्माना भी लगाया है.
विशेष अदालत ने डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में शुक्रवार को इन्हें दोषी ठहराया था. अन्य दोषी कृष्ण लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल हैं.
हत्या मामले में एक और आरोपी की एक साल पहले मौत हो गयी थी. पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. एक अज्ञात पत्र प्रसारित करने में संदिग्ध भूमिका के चलते उसकी हत्या की गयी थी. इस पत्र में बताया गया था कि डेरा प्रमुख डेरा मुख्यालय में किस प्रकार महिलाओं का यौन शोषण करता है.
सीबीआई के आरोपपत्र के अनुसार, डेरा प्रमुख का मानना था कि इस अज्ञात पत्र को प्रसारित करने के पीछे रंजीत सिंह था और उसने उसकी हत्या की साजिश रची.
गुरमीत राम रहीम को 2017 में दो अनुयायियों के साथ दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनायी गयी थी. दो साल पहले डेरा प्रमुख को एक पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के जुर्म में भी उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी.
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