मुंबई: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग मामले में गुरुवार को मुंबई सेशंस कोर्ट से जमानत नहीं मिली. अब इस मामले में 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी. आर्यन तब तक जेल में ही रहेंगे. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
हाल ही में आर्यन ने आर्थर रोड जेल में अपना क्वारंटाइन पूरा कर लिया है और अब उन्हें बाकी कैदियों के साथ ट्रांसफर कर दिया गया है.
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गुरुवार को अदालत में ड्रग मामले में कई घंटों तक सुनवाई चली. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनको जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि जमानत का उसके पास से बरामद ड्रग की मात्रा से कोई लेना-देना नहीं है. एनसीबी की तरफ से पेश हुए वकील अनिल सिंह ने अदालत में दलील दी कि आर्यन की वॉट्सएप चेट से खुलासा हुआ है कि वो रेग्युलर ड्रग का सेवन किया करते थे.
उन्होने अदालत में कहा, ‘यह हकीकत है कि आर्यन ड्रग्स के साथ नहीं पाया गया था, यह ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) में कुछ प्रावधान हैं जहां ड्रग की वसूली बिल्कुल भी अहम नहीं है.’
उन्होंने यह भी कहा कि एनसीबी इसका भी पता लगाएगी कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें साजिश के मामले को सिद्ध करेगी.अनिल ने कहा ‘इस स्थिति में यह जमानत का मामला नहीं है. इसे उचित पड़ाव माना जा सकता है.’
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एनसीबी के दलीलों का विरोध करते हुए आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि वॉट्सएप चैट का संदर्भ ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों के बीच अनौपचारिक बातचीत संदिग्ध लग सकती है उन्होंने आगे कहा कि आर्यन कुछ समय के लिए विदेश में थे जहां इनमें से बहुत सी चीजें कानूनी हैं.
बाते दें कि कुछ दिन पहले एनसीबी ने गोवा जा रहे ‘कॉर्डेलिया क्रूज़’ पर छापेमारी कर ड्रग ज़ब्त किया था और इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत सात अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था.
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