सुप्रीम कोर्ट को अचंभित होने का अधिकार है कि जिस दमनकारी आईटी एक्ट को उसने छह साल पहले खारिज कर दिया था उसके तहत आज भी लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है. सरकार का ये जवाब की पुलिस अधिकारियों को इस कानून के खत्म होने की जानकारी नहीं है, ये बड़ी अजीब बात लगती है. तुरंत ही एक संदेश जाना चाहिए कि धारा 66ए को खत्म किया जा चुका है.
होम50 शब्दों में मतSC को अचंभित होने का अधिकार, सरकार को तुरंत संदेश देना चाहिए कि धारा 66ए को खत्म किया जा चुका है
