नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 से हालात के काफी हद तक नियंत्रण में है. पिछले दो हफ्तों से दिल्ली अनलॉक होना भी शुरू हो गई है. इसीबीच चेतावनी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि महानगर में चरणबद्ध तरीके से ‘अनलॉक’ प्रक्रिया के तहत 14 जून से साप्ताहिक बाजार, धार्मिक स्थल और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां फिर से खुलेंगे.
अधिकारियों ने बताया कि 19 अप्रैल को लॉकडाउन लागू होने के बाद से बंद सैलून, ब्यूटी पार्लर और नाई की दुकानें भी सोमवार से पुन: खुलेंगी.
केजरीवाल ने कहा, ‘सोमवार सुबह पांच बजे से कुछ प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी.’
उन्होंने बताया कि पूर्वाह्न 10 बजे से रात आठ बजे तक हर रोज सम-विषम के आधार पर बाजार एवं मॉल फिर खुल सकेंगे. हर नगर पालिका क्षेत्र में प्रतिदिन केवल एक साप्ताहिक बाजार की अनुमति होगी.
केजरीवाल ने कहा, ‘हम बाजारों और रेस्तरां को फिर से खोलने के लिए दी गई छूट पर अगले सप्ताह नजर रखेंगे. अगर कोविड-19 के मामले नहीं बढ़ते हैं, तो हम छूट जारी रखेंगे, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं, तो हमें प्रतिबंध फिर से लागू करने होंगे.’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इसलिए, मैं सभी बाजार संघों और अन्य से भीड़ को रोकने और सामाजिक दूरी एवं अन्य सावधानियों को सुनिश्चित करने की अपील करता हूं.’
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के रविवार को जारी आदेश के अनुसार, 21 जून, सुबह पांच बजे तक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, स्पा, योग संस्थान, स्विमिंग पूल, सभागार, बैंक्वेट हॉल, वाटर पार्क और सार्वजनिक उद्यान बंद रहेंगे.
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक / धार्मिक एवं त्योहार से संबंधित समारोह और अन्य सभाएं, स्टेडियम, प्रशिक्षण या किसी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समारोह के लिए इस्तेमाल होने वाले खेल परिसरों को छोड़कर अन्य सभी खेल परिसर और व्यावसायिक प्रदर्शनियां प्रतिबंधित हैं.
केजरीवाल ने कहा कि धार्मिक स्थल भी पुन: खुलेंगे, लेकिन उनमें श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं होगी.
उन्होंने कहा कि कोरोनो वायरस मामलों की संख्या कम हो रही है और अब चिंता यह है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए और संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए कैसे तैयारी की जाए.
डीडीएमए के आदेश में कहा गया है, “शहर में रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है और निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया एवं सरकारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी रेस्तरां मालिकों की होगी.”
सभी बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और रेस्तरां (50 प्रतिशत बैठने की क्षमता तक) को परीक्षण के आधार पर 14 जून की सुबह पांच बजे से 21 जून की सुबह पांच बजे तक एक सप्ताह के लिए काम करने की अनुमति दी जाएगी. जिलाधिकारी, पुलिस उपायुक्त और अन्य अधिकारी बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और रेस्तरां के समग्र कामकाज पर ‘‘बहुत करीब’’ से नजर रखेंगे.
डीडीएमए ने सचेत किया कि यदि यह पाया जाता है कि बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और रेस्तरां में कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा है, या यदि दिल्ली में लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर और संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, तो इन केंद्रों को ‘बिना कोई देरी किए तुरंत बंद’ कर दिया जाएगा ताकि दिल्ली में संक्रमण की अगली लहर की हर संभावना को रोका जा सके.
उसने कहा कि सड़कों के किनारे साप्ताहिक बाजार नहीं लगेंगे. ये उपयुक्त मैदानों पर लगाए जाएंगे, जहां कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जा सके.
आदेश में कहा गया है कि व्यक्तियों एवं सामान के राज्यों के भीतर और अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, तथा इसके लिए अलग से अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी.
डीडीएमए ने कहा कि पिछले सप्ताह और इससे पहले जिन गतिविधियों को आंशिक अनुमति दी गई थी, वे भी 21 जून तक जारी रहेंगी. इनमें 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सरकारी और निजी कार्यालय खोलना, घर पर या अदालत में विवाह, बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन बसों एवं दिल्ली मेट्रो ट्रेनों के संचालन, अंतिम संस्कार के दौरान 20 लोगों के एकत्र होने तथा ऑटो, ई-रिक्शा एवं अन्य वाहनों के संचालन को दी गई अनुमति शामिल है.
केजरीवाल ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि अगर कोविड-19 के मामलों में गिरावट जारी रही, तो हमारा जीवन पटरी पर लौट आएगा. यह एक बड़ी आपदा है और हमें इससे मिलकर निपटना होगा. हमें उम्मीद है कि ये मामले अब नहीं बढ़ेंगे.’
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