scorecardresearch
Saturday, 2 November, 2024
होमदेशदिल्ली HC ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने वालों को चेताया- 'हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, लटका देंगे'

दिल्ली HC ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने वालों को चेताया- ‘हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, लटका देंगे’

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र, राज्य या कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो ‘हम उस व्यक्ति को लटका देंगे.'

Text Size:

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो ‘हम उस व्यक्ति को लटका देंगे.’

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ की ओर से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है. अस्पताल ने गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया है.

अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है और कहा, ‘ हम उस व्यक्ति को लटका देंगे.’ पीठ ने कहा, ‘हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे.’

अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट से कहा, ‘जो कुछ भी चल रहा है, हम उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे, हालांकि, हम हवा से ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं.’

इसपर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जिम्मेदारी उन पर भी आती है. इस दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने को कहा है.


यह भी पढ़ें: ऑक्सीजन की कमी से टूट रही सांसे, दिल्ली के जयपुर गोल्डन में 20 और पंजाब के अमृतसर में 6 मरीजों की मौत


‘दिल्ली के लिए आवंटित 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब मिलेगी?’

दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील राहुल मेहरा ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन जल्द किया जाए. उन्होंने कहा कि अगर हम व्यवस्था को क्रम में नहीं रखेंगे तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी.

राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि हमारे कोटा 480 मीट्रिक टन के बावजूद शुक्रवार को दिल्ली को लगभग 296 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई थी.

इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपने 21 अप्रैल को हमें आश्वस्त किया था कि प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आएगी, दिल्ली के लिए आवंटित 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब मिलेगी?

कोर्ट का कहना है कि दिल्ली को ऑक्सीजन की सुचारू और पूर्ण रूप से आवंटित आपूर्ति कई समस्याओं को हल कर सकती है. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकता है तो हम उसे नहीं बख्शेंगे.

बता दें कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राजधानी के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया था कि वे ऑक्सीजन की जरूरतों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारियों से संपर्क करें. केन्द्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने के बारे में कोर्ट को सूचित किए जाने के बाद यह फैसला आया था.

लेकिन शनिवार को दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल से खबर आई की ऑक्सीजन की कमी से करीब 20 मरीजों की मौत हो गई है. जबकि अदालत में अस्पताल ने बताया कि 25 मरीजों की मौत हुई है.

महाराजा अग्रसेन अस्पताल गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा, सुनवाई जारी है.


यह भी पढ़ें: ‘मैं क्या करूं, किससे बात करूं’ ऑक्सीजन क्राइसिस से परेशान केजरीवाल ने PM मोदी के सामने जोड़े हाथ


 

share & View comments