scorecardresearch
Friday, 22 November, 2024
होमदेशCovid-19 की जांच रिपोर्ट 24 घंटे में न देने पर लैब्स के खिलाफ कार्रवाई पर न हो अमल : दिल्ली HC

Covid-19 की जांच रिपोर्ट 24 घंटे में न देने पर लैब्स के खिलाफ कार्रवाई पर न हो अमल : दिल्ली HC

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र तथा आप सरकार को मंगलवार तक एक हलफनामा दाखिल कर यहां कोविड-19 मरीजों के लिए बेड की अस्पताल-वार उपलब्धता बताने का आदेश दिया.

Text Size:

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आप सरकार के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें प्रयोगशालाओं को कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट 24 घंटे में देने का आदेश दिया गया था, जिसके न देने पर कार्रवाई की बात कही गई थी.

उच्च न्यायालय ने कहा कि 24 घंटे के अंदर कोविड-19 की जांच रिपोर्ट न देने पर प्रयोगशालाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर अमल न किया जाए.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र तथा आप सरकार को मंगलवार तक एक हलफनामा दाखिल कर यहां कोविड-19 मरीजों के लिए बेड की अस्पताल-वार उपलब्धता बताने का आदेश दिया.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति में कमी के पहलू पर केंद्र से तत्काल आधार पर विचार करने को कहा.

उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार से यहां के अस्पतालों में वेंटीलेटर और ऑक्सीजन वाले बेड तथा बिना इन सुविधाओं वाले बेड की संख्या का ब्यौरा देने को कहा है.

प्रवासी कामगार संकट पर उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ही पिछले साल के लॉकडाउन को लेकर विफल रहीं, सबक सीखा जाना चाहिये.

(भाषा के इनपुट्स के साथ)

share & View comments