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Sunday, 24 November, 2024
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दिल्ली HC ने टूलकिट मामले में पुलिस को दिया निर्देश- जांच से जुड़ी कोई जानकारी लीक न होने पाए

अदालत ने कहा मीडिया को यह सुनिश्चित करने को कहा कि केवल सत्यापित सामग्री ही प्रकाशित की जाए और वह जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में चल रही जांच को बाधित न करे.

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को टूलकिट मामले में दिशा रवि की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मामले से जुड़ी जांच की कोई सूचना लीक न हो.

गौरतलब है कि मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता ने दिशा रवि ने मामले में जांच के दौरान कोई जानकारी न लीक होने पाए इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को यह निर्देश दिया है.

अदालत ने कहा मीडिया को यह सुनिश्चित करने को कहा कि केवल सत्यापित सामग्री ही प्रकाशित की जाए और वह जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में चल रही जांच को बाधित न करे.

उच्च न्यायालय ने मामले में मीडिया से कहा कि लीक हुई जांच सामग्री को प्रसारित नहीं किया जाए क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है.

टूलकिट मामला में उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह अपने इस रुख पर सख्ती से कायम रहे कि जांच संबंधी जानकारी उसने लीक नहीं की और न ही उसका ऐसा कोई इरादा है.

उच्च न्यायालय ने कहा कि टूलकिट मामले में पुलिस कानून का पालन करते हुए संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर सकती है.

उच्च न्यायालय ने पुलिस के किसी भी ट्वीट अथवा समाचार सामग्री को इस स्तर पर हटाने का आदेश देने से इनकार किया.

 

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