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Friday, 22 November, 2024
होमदेशआंध्र सरकार के नायडू शासन में 'अनियमितताओं' की जांच करने की याचिका पर SC ने TDP नेता को दिया नोटिस

आंध्र सरकार के नायडू शासन में ‘अनियमितताओं’ की जांच करने की याचिका पर SC ने TDP नेता को दिया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट में, जगन सरकार ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें सरकार के दो आदेशों जिसमें अमरावती भूमि घोटाले सहित कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी की गठन पर स्टे लगा दिया गया था.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेता वरला रमैया को जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया है.

राज्य ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती दी है, जो कि रमैया द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आधारित है, टीडीपी शासन द्वारा लिए गए फैसलों की जांच के लिए एक एसआईटी बनाने के लिए एक उप-समिति का गठन करने के सरकार के आदेश पर स्टे है. इसमें अमरावती भूमि घोटाले सहित कथित अनियमितता के मामले हैं.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली एक पीठ ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए यह तर्क दिया गया था कि तर्क दिया कि यह आदेश किसी भी जूरिस्डिक्शन के बिना था और एक याचिका पर पारित किया गया था जो किसी भी विवरण से परे थी.

उच्च न्यायालय ने अपने 16 सितंबर के आदेश में, 26 जून 2019 और 21 फरवरी 2020 को जारी किए गए दो सरकारी आदेशों के संबंध में शुरू की गई सभी वार्ताओं को रमैया की याचिका पर आधारित बताया. रमैया टीडीपी के महासचिव हैं.

टीडीपी नेता की याचिका में कहा गया है कि नई सरकार को पिछली सरकार के फैसलों को पलटने की अनुमति नहीं दी जा सकती. इसके अलावा, राज्य के पास समीक्षा करने के लिए अंतर्निहित शक्ति नहीं है.

आंध्र प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत में कई आधारों पर उच्च न्यायालय के आदेश पर चुनौती दी.

पिछले महीने दायर की गई सरकारी अपील में कहा गया है कि हाईकोर्ट का आदेश कार्यपालिका के क्षेत्र में एक स्पष्ट उल्लंघन था, जिसे किसी (रमैया) द्वारा दायर याचिका पर दिया गया था, जिसके पास लोकल स्टैंडी नहीं थी और यह सभी पूर्ववर्ती निर्णयों की समीक्षा और निरस्त होने का परिणाम नहीं होता है.

‘पिछले शासन के खिलाफ शिकायतें सरकार के आदेशों की आवश्यकता थी’

आंध्र सरकार का बचाव करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने 1965 में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया.

उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि राज्य ने अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग में दो सरकारी आदेश जारी किए थे. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता व्यस्त निकाय थे, याचिका दायर करने के लिए बोनाफाइड क्रेडेंशियल्स की कमी थी.

दवे ने उस याचिका की स्थिरता पर भी सवाल उठाया, जिसने अदालत के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान किया था. हालांकि, वकील ने तर्क दिया की यह केवल तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से राज्य की कार्रवाई से प्रभावित हो. वरिष्ठ अधिवक्ता ने सरकार के आदेश जारी करने के लिए पूर्व सरकार की बड़े पैमाने पर होने वाली शिकायतों और भ्रष्टाचार के कृत्यों से संबंधित शिकायतों को आवश्यकता बताई.

दवे ने सरकार के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के साथ 23 मार्च को केंद्र को पत्र लिखकर कहा था कि टीडीपी सरकार द्वारा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की गई थी. हालांकि, इसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.


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‘पिछले सरकार के सभी निर्णयों की समीक्षा नहीं’

दवे ने जोर देते हुए कहा कि राज्य ने कानून का पालन किया है क्योंकि यह आपराधिक मामलों के पंजीकरण का आदेश नहीं देता है, लेकिन आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन का आदेश दिया है.

उन्होंने एचसी की राय पर आपत्ति जताते हुए कहा कि एक एसआईटी बनाने का मतलब पिछली सरकार के फैसलों को पलट देना था ऐसा नहीं है. केवल उन मामलों का देखा जाएगा जहां विश्वसनीय सबूत हैं.

याचिका में कहा गया है, ‘राज्य द्वारा एक कैबिनेट उप-समिति का गठन केवल प्रमुख नीतिगत फैसलों की समीक्षा करने के लिए नहीं किया जाता है.’

इसलिए, इस स्तर पर अदालतों द्वारा हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है. राज्य ने अपनी अपील में कहा, ‘किसी विशेष नीति / निर्णय की समीक्षा करने के लिए निर्णय लेने के बाद ही कोई चुनौती हो सकती है और निर्णय के अनुसार शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं.’

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