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Thursday, 21 November, 2024
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कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई में पुलिस ने लगाई धारी-144

आदेश में कहा गया कि निगम प्रशासन द्वारा निषिद्ध क्षेत्र घोषित इलाके में जरूरी गतिविधियों, आवश्यक सामानों की आपूर्ति और आपात चिकित्सा के लिए छोड़कर एक या ज्यादा व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू है.

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मुंबई: कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा-144 को लागू कर दिया. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही या जमावड़े पर प्रतिबंध होगा.

मुंबई में मंगलवार को कोविड-19 के 903 नए मामले आने से संक्रमित मरीजों की संख्या 77,197 हो गयी जबकि 93 और मौत के साथ मृतकों की संख्या 4,554 हो गयी है.

आदेश में कहा गया है कि गैर जरूरी कार्यों के लिए गतिविधि पर रोक बुधवार से लागू हो गयी है और 15 जुलाई तक यह लागू रहेगी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर एक या इससे ज्यादा व्यक्तियों की आवाजाही या मौजूदगी पर प्रतिबंध रहेगा.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने धार्मिक स्थल सहित किसी भी स्थान पर जमावड़े पर पाबंदी लगा दी है.

आदेश में कहा गया कि निगम प्रशासन द्वारा निषिद्ध क्षेत्र घोषित इलाके में जरूरी गतिविधियों, आवश्यक सामानों की आपूर्ति और आपात चिकित्सा के लिए छोड़कर एक या ज्यादा व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू है.

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आपात चिकित्सा जरूरतों को छोड़कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक शहर में एक या ज्यादा व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है. आपात सेवा, सरकारी और अर्द्धसरकारी एजेंसियों और ड्यूटी पर तैनात उनके अधिकारियों को इससे छूट रहेगी.

अनाज, सब्जी, दूध आपूर्ति, चिकित्सा और किराना स्टोर, अस्पताल, दवा और संबद्ध प्रतिष्ठानों को भी इससे छूट दी गयी है.


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अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने मौजूदा लॉकडाउन के दौरान इसी तरह की निषेधाज्ञा पहले भी जारी की थी.

सार्वजनिक या निजी स्थानों पर जमावड़े के कारण कोरोना वायरस के प्रसार की आशंका के चलते नवीनतम आदेश जारी किया गया है.

दुकानों, बाजार, नाई की दुकान, सैलून, स्पा, ब्यूटी पॉर्लर जाने जैसी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए आस-पड़ोस में जाने की अनुमति होगी. गैर जरूरी काम से लंबी दूरी की यात्रा की अनुमति नहीं होगी.

आदेश में कहा गया कि हर समय छह फुट की सामाजिक दूरी को बनाकर रखना होगा.

उन्होंने कहा कि आपात और विशेष मामलों में जोनल पुलिस उपायुक्त इससे छूट प्रदान कर सकेंगे.

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