लखनऊ: पिछले दिनों उद्यमियों को अहम श्रम कानूनों से राहत देने के बाद अब योगी सरकार एमएसएमई (माइक्रो, स्माॅल एंड मीडियम एंटरप्राइज) के तहत नए उद्योग लगाने के लिए लोन बांटने की तैयारी में है. सरकार की ओर से 14 से 20 मई तक ऑनलाइन लोन मेला आयोजित किया जाएगा जिसके जरिए छोटे उद्यमी अप्लाई कर सकते हैं. इसके जरिए सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
यूपी सरकार के प्रवक्ता व एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिप्रिंट को बताया कि 14 से 20 मई के बीच ऑनलाइन लोन मेला आयोजित किया जाएगा जिसमें लोन के लिए आवेदन लिए जाएंगे. ये आवेदन एमएसएमई के पोर्टल पर किए जाएंगे.
कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आगे कहते हैं, ‘लाॅकडाउन शुरू होने से पहले ही हमारे पास 20 हजार से अधिक आवेदन आए थे. अब हमने लोन प्रॉसेस ऑनलाइन कर दिया है जिससे ये प्रकिया और तेज हो जाएगी. जिन बैंकों से हमारे टाइ-अप हैं उनके जरिए ये लोन उपलब्ध कराए जाएंगे.’
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सिद्धार्थनाथ सिंह आगे कहते हैं, ‘एमएसएमई ही ऐसा सेक्टर जो इस दौर में अधिक से अधिक रोजगार दे सकता है. कई विदेशी निवेशक भी यूपी में इस सेक्टर में निवेश करने को तैयार हैं.’
पिछले दिनों अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों के कई व्यापारियों के साथ सिद्धार्थनाथ सिंह ने इससे संबंधित वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग भी की थी.
90 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य
यूपी सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश में पंजीकृत और गैर पंजीकृत मिलाकर कुल 90 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं जिनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर इकाई में एक अतिरिक्त रोजगार तैयार किया जाए तो 90 लाख लोगों के रोजगार का इंतजाम किया जा सकता है. इसके लिए ‘वन डिस्ट्रक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना को बढ़ावा देना होगा.
ऑटोमोड पर सभी एनओसी
यूपी सरकार ने उद्योगों को शुरू करने के लिए ली जाने वाली एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) ऑटोमोड पर करने बात कही है. इसके तहत अब व्यापारियों को उद्योग शुरू करने के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. ऑनलाइन अप्लाई करने पर उन्हें डाॅक्युमेंट वेरिफिकेशन के बाद एनओसी दे दिया जाएगा. सरकार की ओर से निर्देश हैं कि अगर आवेदन करने वालों का सब कुछ सही है तो तय सीमा के भीतर पर्यावरण समेत सभी एनओसी देनी ही होगी.
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श्रम कानूनों में किया बदलाव
पिछले दिनों योगी सरकार ने कोरोना के चलते उद्योगों के आगे आई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए श्रम अधिनियमों से 1000 दिन (तीन साल) की छूट देने का ऐलान किया था. इसके तहत सरकार द्वारा बीते बुधवार को अध्यादेश भी पास किया गया, जिसके मुताबिक तीन अधिनियम व एक प्रावधान के अलावा सभी श्रम अधिनियमों को निष्प्रभावी कर दिया गया है.
यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक, श्रमिकों के मूलभूत हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में जो उनको संरक्षण प्राप्त है, वह बरकरार रहेंगे. ये उद्योग जगत को वापस पटरी पर लाने के लिए किया गया है.
बहुत ही सराहनीय विचार
Sir mujhe bataye ki online avedan kaise kare koi website ho to bataye..
very nice sir hame bhi loan chahey taki kuch kar saku