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Wednesday, 20 November, 2024
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गृह मंत्रालय का आदेश आज से देश में खुलेंगी दुकानें, लेकिन सिर्फ 50 फीसदी ही कर्मचारी काम करेंगे

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी.

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. लेकिन इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी ही कर्मचारी काम करेंगे और मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.

हालांकि, इस छूट में बहु और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी.

हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है.

गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन करना होगा. मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा.

आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के मामले बढ़कर 23,452 हो गए हैं. पिछले 24 घंटे में 1,752 नए मामले आए और 37 लोगों की मौत हुई. देश में कोरोना से अब तक 723 लोगों की मौत हुई है और 4,814 मरीज ठीक हो चुके हैं.

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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