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Friday, 22 November, 2024
होमदेशपाक की अदालत ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी की मौत की सजा पर रोक लगाई

पाक की अदालत ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मुख्य आरोपी की मौत की सजा पर रोक लगाई

पाकिस्तान के डॉन न्यूज के मुताबिक ने बताया कि अन्य तीन दोषियों, जिन्हें पहले उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, को भी अदालत ने बरी कर दिया.

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नई दिल्ली: पाकिस्तान की एक अदालत ने 2002 के अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या मामले के मुख्य आरोपी की मौत की सजा बृहस्पतिवार को सात साल कैद में बदल दी है.

दि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रिटेन में जन्मे अहमद उमर शेख को आतंकवाद निरोधी अदालत ने जो सजा सुनाई थी, उसे सिंध उच्च न्यायालय ने पलट दिया.

डॉन की खबर के मुताबिक मुख्य अभियुक्त अहमद उमर सईद शेख की मौत की सजा सात साल की जेल में बदल दी गई है, जबकि अन्य तीन दोषियों, फहद नसीम, ​​सलमान साकिब और शेख आदिल- जिन्हें पहले उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी अदालत ने बरी कर दिए हैं.

अदालत के अनुसार चूंकि शेख पिछले 18 वर्षों से जेल में है, इसलिए उसकी सात साल की सजा की तब से जोड़ी जाएगी.

2002 में, एक आतंकवाद रोधी अदालत ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल के 38 वर्षीय दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख के अपहरण और हत्या को लेकर अहमद उमर सईद शेख और अन्य तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, पर्ल जो एक कराची में धार्मिक चरमपंथियों पर एक स्टोरी को लेकर रिसर्च कर रहे थे.

न्यायमूर्ति मोहम्मद करीम खान आगा की अध्यक्षता वाली दो-न्यायाधीशों वाली एसएचसी पीठ ने पिछले महीने दोषियों की अपील पर फैसला सुनाया था, जो पिछले 18 वर्षों से लंबित है, और राज्य की एक अपील पर सुनवाई सुनने और रिकॉर्ड की जांच करने के बाद सजा बढ़ाने की मांग की गई थी.

दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रिटेन में जन्मे अहमद उमर शेख को आतंकवाद निरोधी अदालत ने जो सजा सुनाई थी, उसे सिंध उच्च न्यायालय ने पलट दिया.

डॉन की खबर के मुताबिक तीन अन्य दोषी जिन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी उन्हें अदालत ने बरी कर दिया.

(न्यूज एजेंसी भाषा के इनपुट्स के साथ)

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